अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी संपत्ति किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए गिफ्ट डीड एक आसान और कानूनी तरीका है। इसके तहत आप अपनी मर्जी से बिना किसी की इजाजत के अपनी चल या अचल संपत्ति किसी को दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तभी यह प्रक्रिया पूरी तरह मान्य होगी। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि गिफ्ट डीड क्या होती है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है और रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलिए, शुरू करते हैं!
गिफ्ट डीड (Gift Deed) क्या होती है?
गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति (चल या अचल) अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर दे सकता है। इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 के तहत मान्यता मिली है। इसमें संपत्ति देने वाले को “डोनर” और लेने वाले को “डोनी” कहा जाता है। गिफ्ट डीड तभी वैध होती है, जब इसे सही तरीके से रजिस्टर किया जाए। वसीयत (Will) से उलट, गिफ्ट डीड के तहत संपत्ति तुरंत ट्रांसफर हो जाती है और इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर राज्य में इसके लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस तय होती है, जिसे चुकाना जरूरी है।
गिफ्ट डीड का फॉर्मेट कैसे तैयार करें?
गिफ्ट डीड तैयार करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया जा रहा है:
- तारीख और जगह: दस्तावेज के ऊपर गिफ्ट डीड बनने की तारीख और जगह लिखें।
- डोनर और डोनी की जानकारी: दोनों पक्षों का नाम, पता, जन्म तिथि, रिश्ता और हस्ताक्षर शामिल करें।
- संपत्ति का विवरण: जिस संपत्ति को गिफ्ट करना है, उसकी पूरी डिटेल (जैसे पता, साइज, टाइप) लिखें।
- दो गवाह: कम से कम दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर और पता जरूरी हैं।
- स्टांप पेपर: राज्य के नियमों के मुताबिक स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर स्टांप पेपर लें।
- रजिस्ट्रेशन: तैयार दस्तावेज को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाएँ।
गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी
गिफ्ट डीड को रजिस्टर करने के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। यह राशि राज्य और संपत्ति की वैल्यू के आधार पर अलग-अलग होती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(x) के तहत, अगर गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो डोनी को टैक्स देना पड़ सकता है, सिवाय कुछ छूट के मामलों के। यहाँ कुछ राज्यों में स्टांप ड्यूटी की दरें दी गई हैं:
राज्य | स्टांप ड्यूटी |
हरियाणा | ग्रामीण: 3%, शहरी: 5% |
दिल्ली | पुरुष: 6%, महिला: 4% |
गुजरात | बाजार मूल्य का 4.9% |
कर्नाटक | परिवार: ₹1,000-5,000, अन्य: 5.6% (रजिस्ट्रेशन फीस सहित) |
तेलंगाना | 5% (स्टांप ड्यूटी) + 0.5% (रजिस्ट्रेशन) |
मध्य प्रदेश | परिवार: 2.5%, अन्य: 5% |
महाराष्ट्र | परिवार: 3%, अन्य: 5%, कृषि/आवासीय: ₹200 |
पंजाब | परिवार: 0%, अन्य: 6% |
राजस्थान | पुरुष: 5%, महिला: 4%, परिवार: 2.5% |
तमिलनाडु | परिवार: 1%, अन्य: 7% |
उत्तर प्रदेश | पुरुष: 7%, महिला: 6% |
पश्चिम बंगाल | परिवार: 0.5%, अन्य: 6%, 40 लाख से ऊपर: 1% सरचार्ज |
गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
- मूल गिफ्ट डीड दस्तावेज
- आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस
- डोनर और डोनी का पैन कार्ड
- संपत्ति के दस्तावेज (जैसे सेल डीड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दो गवाहों का आईडी प्रूफ और पता प्रमाण
गिफ्ट डीड पर टैक्स छूट
आयकर अधिनियम के मुताबिक, निम्नलिखित मामलों में गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता:
- रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट
- शादी के मौके पर मिला गिफ्ट
- वसीयत या विरासत में मिली संपत्ति
- डोनर की मृत्यु के कारण मिला गिफ्ट
- चैरिटेबल संस्थानों, ट्रस्ट या विश्वविद्यालय से मिला गिफ्ट
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न: गिफ्ट डीड क्या होती है?
उत्तर: यह एक कानूनी दस्तावेज है, जिससे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को गिफ्ट करता है।
प्रश्न: क्या गिफ्ट डीड कानूनी दस्तावेज है?
उत्तर: हाँ, रजिस्टर होने पर यह कानूनी होता है।
प्रश्न: क्या गिफ्ट डीड रद्द हो सकती है?
उत्तर: हाँ, धोखाधड़ी या दबाव जैसे कारणों से रद्द हो सकती है।
प्रश्न: क्या गिफ्ट की गई संपत्ति बेची जा सकती है?
उत्तर: हाँ, डोनी इसे बेच सकता है।
प्रश्न: तुरंत ट्रांसफर के लिए वसीयत या गिफ्ट डीड में से क्या बेहतर है?
उत्तर: गिफ्ट डीड, क्योंकि यह तुरंत प्रभावी होती है।
प्रश्न: क्या गिफ्ट डीड को चुनौती दी जा सकती है?
उत्तर: हाँ, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
प्रश्न: क्या डोनर अकेले गिफ्ट डीड रद्द कर सकता है?
उत्तर: नहीं, रजिस्टर होने के बाद डोनी की सहमति जरूरी है।
प्रश्न: स्टांप ड्यूटी कौन देता है?
उत्तर: आमतौर पर डोनर स्टांप ड्यूटी देता है।
निष्कर्ष: गिफ्ट डीड संपत्ति ट्रांसफर का एक आसान और सुरक्षित तरीका है। सही जानकारी और रजिस्ट्रेशन से आप इसे बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकते हैं। इसे शेयर करें और सवाल हों तो कमेंट करें!