अगर आप नौकरी या किसी और वजह से दूसरी सिटी में जाते हैं और वहाँ किराए का घर लेते हैं, तो क्या आपको पता है कि भारत में किरायेदार के क्या हक हैं? अगर नहीं, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मकान मालिक कभी-कभी गलत हरकत करता है, और ऐसे में अपने हक जानकर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किराए के घर में रहते वक्त आपके क्या-क्या अधिकार हैं। चलिए शुरू करते हैं!
मकान मालिक आपको बिना वजह निकाल नहीं सकता
जब आप किराए का घर लेते हैं, तो मकान मालिक के साथ 11 महीने का समझौता साइन होता है। इसका मतलब, आप 11 महीने तक उस घर में रह सकते हैं। अगर मकान मालिक बीच में आपको निकालने की कोशिश करे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। समझौते में साफ लिखा होता है कि 11 महीने पूरे होने के बाद ही आपको घर छोड़ना है। बिना ठोस वजह के मालिक आपको बाहर नहीं कर सकता।
घर की ज़रूरी चीज़ें मिलनी चाहिए
किराए का घर लेने से पहले मकान मालिक से पूछ लें कि पानी, बिजली जैसी बेसिक चीज़ें हैं या नहीं। ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि घर में ये सुविधाएँ चालू हों। बिजली-पानी का बिल आपको भरना पड़ता है, लेकिन अगर आप बिल देने में लेट हों, तो मालिक आपका कनेक्शन नहीं काट सकता। कनेक्शन काटने का हक सिर्फ नगर पालिका को है।
आपकी प्राइवेसी आपका हक है
किराए के घर में आपकी निजता (प्राइवेसी) बनी रहनी चाहिए। मकान मालिक बिना आपकी इजाज़त के घर में नहीं घुस सकता। अगर वो ऐसा करता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, अगर बाढ़ या कोई बड़ा नुकसान हो, तो मालिक चेक करने आ सकता है।
समझौता रिन्यू करना आपकी मर्ज़ी
11 महीने के बाद मकान मालिक अगर समझौता रिन्यू करने को कहे, तो ये आपकी मर्ज़ी है। वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप घर में रहो। आप चाहें तो नया समझौता बनाएं, वरना दूसरा घर ढूंढ लें।
किराए की रसीद लेना न भूलें
हर महीने किराया देने के बाद मकान मालिक से रसीद ज़रूर लें। ये एक ज़रूरी कागज़ है। अगर मालिक कुछ गड़बड़ करे, तो इस रसीद के आधार पर आप उस पर कानूनी एक्शन ले सकते हैं।
घर खाली करने के लिए नोटिस ज़रूरी
अगर मकान मालिक आपको एकदम से घर खाली करने को कहे, तो वो गलत है। समझौते के हिसाब से उसे आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। इससे आपको नया घर ढूंढने का टाइम मिल जाता है। अगर वो ऐसा न करे, तो पुलिस में शिकायत करें।
सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापस ले सकते हैं
किराए के साथ मकान मालिक सिक्योरिटी का पैसा लेता है। ये पैसा आपको घर छोड़ते वक्त पूरा वापस मिलना चाहिए, बशर्ते आपने घर को नुकसान न पहुँचाया हो। समझौता पूरा होने पर मालिक को ये लौटाना पड़ता है।
आपके हक आपके घरवालों को मिल सकते हैं
अगर किराए के घर में रहते वक्त आपकी मौत हो जाए, तो आपके समझौते के हक आपके घरवालों को मिल जाएंगे। लेकिन ये तभी लागू होगा, जब वो आपके साथ उस घर में रह रहे हों।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. क्या किरायेदार को निकालना आसान है?
Ans. नहीं, मकान मालिक बिना वजह या नोटिस के आपको नहीं निकाल सकता।
Q. किराया बढ़ाने का क्या नियम है?
Ans. समझौते के दौरान किराया नहीं बढ़ सकता, रिन्यू करते वक्त ही बात हो सकती है।
Q. घर की मरम्मत कौन करेगा?
Ans. पानी, बिजली जैसी चीज़ों की मरम्मत मकान मालिक की ज़िम्मेदारी है।
Q. मालिक घर में कब आ सकता है?
Ans. आपकी इजाज़त के बिना नहीं आ सकता, सिवाय आपदा की स्थिति के।
Q. सिक्योरिटी का पैसा कब मिलेगा?
Ans. घर छोड़ते वक्त, अगर कोई नुकसान न हो तो पूरा वापस मिलेगा।
आखिरी बात
अब आप जान गए होंगे कि किराए के घर में आपके कितने हक हैं। इन अधिकारों को समझकर आप मकान मालिक की मनमानी से बच सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट करें, जवाब ज़रूर दूंगा। अगली बार फिर मिलते हैं!